-
उत्तराखंड में लागू हुई नई भर्ती नियमावली 2025
-
धामी सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती होगी पारदर्शी
-
वर्दीधारी पदों पर एकीकृत भर्ती प्रक्रिया शुरू
-
युवाओं के लिए नई भर्ती नियमावली लागू
-
उप निरीक्षक और सिपाही भर्ती पर नए नियम
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की एकीकृत नियमावलियां लागू कर दी हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कदम युवाओं के हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नई भर्ती नियमावलियां न केवल युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराएंगी, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाएंगी।
गुरुवार को शासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी गईं। इनमें दो प्रमुख नियमावलियां शामिल हैं –
- उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025
- उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025
उप निरीक्षक स्तर पर लागू नियमावली
‘उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, वेतन लेवल-6 में उप कारापाल और वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं।
सिपाही स्तर पर लागू नियमावली
वहीं, ‘उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पी.ए.सी., आरक्षी आई.आर.बी., अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/विधान भवन रक्षक (वेतन लेवल-3) के पदों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह व्यवस्था राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी और विभिन्न विभागों में वर्दीधारी सेवाओं की कार्यक्षमता को मजबूत बनाएगी।





