बिहार के बाहर रह रहे मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 25 जुलाई 2025 तक भरें गणना प्रपत्र

On: Friday, July 18, 2025 9:25 PM
bihar voter list news

देहरादून/पटना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। यह अभियान आगामी 25 जुलाई, 2025 तक संचालित किया जाएगा। इस क्रम में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत बिहार के मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर भेजें, ताकि उनका नाम बिहार की प्रारूप मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बिहार के कई मतदाता वर्तमान में अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं। ऐसे मतदाता ऑनलाइन माध्यम से या अपने परिवारजनों की सहायता से गणना प्रपत्र भर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध

बिहार से बाहर रह रहे मतदाता निम्नलिखित माध्यमों से अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं:

  • भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट: https://voters.eci.gov.in
  • ECINET App के माध्यम से मोबाइल से आवेदन
  • प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति अपने बीएलओ को व्हाट्सएप, ईमेल या किसी पारिवारिक सदस्य के माध्यम से भेज सकते हैं।

प्रारूप मतदाता सूची और दावा-आपत्ति की तिथियां

बिहार की प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेंगी। ऐसे में नाम शामिल करने हेतु 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से जमा किया जाना आवश्यक है

कौन से दस्तावेज करें संलग्न?

गणना प्रपत्र के साथ निम्नलिखित 11 में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

  1. केंद्र/राज्य सरकार/PSU का पहचान पत्र या PPO
  2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में जारी कोई सरकारी दस्तावेज
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र
  6. राज्य द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार पत्र
  8. जाति प्रमाण पत्र
  9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
  10. पारिवारिक रजिस्टर
  11. भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र

यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें बाद में भी, 25 जुलाई या दावा-आपत्ति अवधि (1 अगस्त से 1 सितंबर) के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने सभी अस्थायी प्रवासी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने हेतु समय से पहले गणना प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now