नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई है। जो दो चरणों में लाभार्थी को सहायता प्रदान करती है। पहला, जब घर में बेटी का जन्म होता है तब उसे ₹11,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरा, जब बेटी कक्षा 12 उत्तीर्ण कर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है और अविवाहित है, तो उसे ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
नंदा गौरा योजना-वित्तीय वर्ष 2025-26
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा संचालित “नंदा गौरा योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना कन्या शिशुओं के जन्म और बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत दो प्रकार की आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है:
क्र.सं. | लाभार्थी वर्ग | आर्थिक सहायता राशि |
---|---|---|
1 | कन्या शिशु के जन्म पर | ₹11,000/- |
2 | बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश एवं अविवाहित होने पर | ₹51,000/- |
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल www.nandagaurauk.in के माध्यम से किए जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- कन्या शिशु के जन्म पर लाभ हेतु जन्म के 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 30 नवम्बर 2025 तक आवेदन करना होगा।
आवेदन करने से पहले पढ़ें यह आवश्यक दिशा-निर्देश:
- आवेदन करने से पूर्व www.nandagaurauk.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन करें।
- आवेदन फार्म में सभी जानकारियाँ सही व पूर्ण भरें। अधूरी या गलत जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- यह योजना केवल उत्तराखण्ड राज्य की मूल/स्थायी बालिकाओं के लिए मान्य है।
- एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाओं को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- एक कन्या/बालिका के लिए एक चरण में केवल एक बार ही लाभ लिया जा सकता है।
- प्रथम चरण (कन्या शिशु जन्म) के लिए जन्म के 6 माह के भीतर आवेदन अनिवार्य है।
- द्वितीय चरण (12वीं के बाद प्रवेश) के लिए हर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है।
- प्रत्येक चरण में आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से अधिक न हो और वे स्पष्ट रूप से पठनीय हों। अपठनीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
- बैंक खाता विवरण भरते समय सुनिश्चित करें कि –
- कन्या जन्म पर माता/पिता/संरक्षक और कन्या का संयुक्त खाता हो।
- 12वीं के बाद लाभ हेतु बालिका का खाता हो, जो आधार से लिंक और जन-धन खाता न हो।
- खाता सक्रिय हो और भुगतान के लिए उपयुक्त हो।
- योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बजट सीमा में प्रदान की जाती है।
- यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- योजना संचालन शासनादेशों के अनुसार समय-समय पर होता रहेगा।
संपर्क सूत्र:
- वेबसाइट: www.nandagaurauk.in
- विभागीय पोर्टल: www.wecd.uk.gov.in
- सहायता हेतु ज़िला कार्यक्रम कार्यालय/विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क करें।
बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य संवारने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लाभ पात्र परिवार अवश्य उठाएं।